उत्तराखंड: उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की नई दरों की घोषणा कर दी है।
बिजली की नई दरों की घोषणा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उपभोक्ताओं के लिए यह राहत की खबर है। आयोग ने ऊर्जा निगमों (UPCL, UJVNL और PITCUL) द्वारा प्रस्तावित 18.86% की भारी टैरिफ वृद्धि को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। न तो प्रति यूनिट बिजली के दामों में कोई बढ़ोतरी की गई है और न ही फिक्स्ड चार्ज में कोई बदलाव हुआ है। राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। 25 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच बिजली इस्तेमाल करने पर 22.5% की छूट दी जाएगी।
इन्हें दी राहत
• लाइफ-लाइन उपभोक्ता: ₹1.85 प्रति यूनिट की दर और ₹18 प्रति कनेक्शन का चार्ज यथावत रहेगा।
• सामान्य घरेलू (0-100 यूनिट): पुरानी दर ₹3.65 प्रति यूनिट पर ही बिजली मिलेगी।
• फिक्स्ड चार्ज: 1 किलोवाट तक ₹75 प्रति माह और 4 किलोवाट से अधिक पर ₹100 प्रति किलोवाट का पुराना स्लैब ही लागू रहेगा।
• सिंगल पॉइंट बल्क सप्लाई (RTS-1): इस श्रेणी में भारी कटौती की गई है। टैरिफ को ₹7.50 से घटाकर ₹6.25 प्रति kVAh कर दिया गया है।
• औद्योगिक उपभोक्ता: 50% से अधिक लोड फैक्टर वाले उद्योगों के लिए टैरिफ को घटाकर ₹6.60 प्रति kVAh कर दिया गया है।
• निरंतर आपूर्ति अधिभार: इसे 15% से आधा कर 7.5% कर दिया गया है, जिससे उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी।