बागेश्वर: न्यायालय ने धोखाधड़ी के आरोपी को किया दोषमुक्त
बागेश्वर जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपी को दोषमुक्त किया है। गवाहों के बयानों में विरोधाभास के चलते न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। जानें पूरा मामला वादी उरूज आलम…