आज के समय में सोशल मीडिया का काफी महत्व बढ़ गया है। एक जगह पर बैठकर हमें दुनिया के हर कोने की जानकारी मिल जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जिसमें एक सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्लेटफार्म है यूट्यूब।
सोशल मीडिया पर निगरानी रख रहा मंत्रालय
यूट्यूब से जुड़ी खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उन यूट्यूबर्सको नोटिस भेजा है। जिन्होंने अपने चैनल पर प्रसव पूर्व लिंग-निर्धारण के वीडियो अपलोड किए थे। प्रसव पूर्व लिंग-निर्धारण का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने यूट्यूबर्स से 36 घंटों के भीतर ये वीडियोज़ हटाने का आदेश दिया है। मंत्रालय इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री के लिए सोशल मीडिया की नियमित निगरानी कर रहा है।
पीसीपीएनडीटी एक्ट
देश में प्री-कंसेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 (पीसीपीएनडीटी एक्ट) के तहत प्रसव पूर्व लिंग-निर्धारण पर बैन है। इस एक्ट के तहत डायग्नोस्टिक केंद्रों को कड़ाई से नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है। यह एक्टकन्या भ्रूण हत्या को रोकने और भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए बनाया गया था।