अदालत का फैसला, आगजनी मामले में तीन अभियुक्तों को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा जिले में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने‌ आगजनी मामले में फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने इस मामले में तीन अभियुक्तों शेर सिंह पुत्र पान सिंह, निवासी ग्राम कछियोला, थाना दन्या तहसील मनोली, जिला अल्मोड़ा, गोपाल सिंह पुत्र पान सिंह, निवासी ग्राम कछियोला, थाना दन्या तहसील मनोली जिला अल्मोड़ा, पान सिंह पुत्र मधन सिंह निवासी ग्राम कछियोला, थाना दन्या तहसील भनोली, जिला अल्मोड़ा को दोषमुक्त किया। जिसमें अभियुक्त शेर सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता भूपाल सिंह नयाल, अभियुक्त पान सिंह व गोपाल सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता मौ० इमरोज ने पैरवी की।

जानें पूरा मामला

यह मामला इस प्रकार हैं कि दिनाँक 18.05.2021 को वादिनी मुकदमा भागीरथी देवी पत्नी किशन सिंह निवासी ग्राम कछियोला, थाना दन्या तहसील भनोली, जिला अल्मोड़ा द्वारा थाना दन्या को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस कथानक एवं अभियोग के साथ दिया गया कि उसका पत्थरों से बना दो मंजिला मकान ग्राम कछियोला, तोक निगाली देवी में बिल्कुल सही सलामत था। दिनांक 04.05.2021 को शेर सिंह पुत्र पान सिंह के लड़के ने सारा मकान आग के हवाले कर दिया, जो कि इन तीनों बाप बेटों ने मिलकर उसको जलाया है। बताया कि उसके पति चण्डीगढ़ में काम करते हैं और इन दोनों बाप बेटों ने उसे धमकियों दी कि अगर किसी को भी ये बात बताई तो वे उसे भी आग के हवाले कर देंगे। उसने डर के मारे अपने पति को दिनांक 14.05.2021 की रात्रि 09:15 बजे फोन कर उक्त घटना के बारे में बताया, तब उसके पति ने थाना दन्या में फोन कर अवगत कराया। बताया कि उसे व उसके तीनों बच्चों को भी जान का खतरा है। बताया कि तीनों अभियुक्त पान सिंह पुत्र मधन सिंह, शेर सिंह पुत्र पान सिंह व गोपाल सिंह पुत्र पान सिंह है।

अदालत का आदेश

सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषमुक्त किया। इस मामले में अभियुक्त शेर सिंह को उसके ऊपर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 436 भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किया गया है। अभियुक्तगण पान सिंह व गोपाल सिंह को उनके ऊपर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता से दोषमुक्त किया गया है। अभियुक्त शेर सिंह इस मामले में जिला कारागार अल्मोड़ा में निरूद्ध है। उसका रिहाई आदेश तैयार कर जिला कारागार अल्मोड़ा को भेजा जाए। अभियुक्तगण पान सिंह व गोपाल सिंह इस मामले में जमानत पर हैं। उनके बन्धपत्र व जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतियों को जमानत के दायित्व से अवमुक्त किया है।