अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, जान से मारने की धमकी देने वाले चार आरोपियों को सुनाई दो साल की सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दयाराम की अदालत ने चर्चित जगदीश हत्याकांड से जुड़े एक मामले में चार लोगों को सजा सुनाई है।

जाने पूरा मामला

जिसमें घर में घुसकर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाले चार आरोपियों भावना देवी, गोविंद सिंह, जोगा सिंह और नरेंद्र सिंह निवासी भिकियासैंण को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी बीपी टम्टा ने और वादी पक्ष के अधिवक्ता पीसी तिवारी ने बताया कि वादी ने कोतवाली में एक सितंबर 2022 को तहरीर दी थी जिसमें भावना देवी, गोविंद सिंह, जोगा सिंह और नरेंद्र सिंह निवासी भिकियासैंण पर घर में घुसकर उसके परिजनों के साथ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया था। तहरीर मिलने के बाद चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। शनिवार को इस मामले पर फैसला आया। चारों पर जगदीश की हत्या का आरोप भी है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

कोर्ट का आदेश

सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल कठोर कारावास और नौ-नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।