हल्द्वानी: अदालत का फैसला, दहेज हत्या मामले में पति को किया दोषमुक्त

हल्द्वानी से जुड़ी खबर सामने आई है। हल्द्वानी में न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर अमनिंदर सिंह की अदालत ने दहेज हत्या मामले में फैसला सुनाया है। जिसमे अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पति को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया है।

जानें पूरा मामला

जानकारी के अनुसार यह मामला 30 मार्च 2023 का है। जब मृतका के भाई रमेश चंद्र ने कालाढूंगी थाने में सुरेश के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा कराया था। जिसमे कालाढूंगी के धमौला निवासी सुरेश चंद पर उसकी पत्नी भावना को दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगा था। दोनों का 2016 में विवाह हुआ था। विवाह के छह साल बाद भावना की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 11 गवाहों को पेश किया।

अदालत का आदेश

वहीं इस मामले में अधिवक्ता पंकज कुलारा ने अभियुक्त के बचाव में कहा कि उसकी पत्नी जिद्दी किस्म की थी। जो संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती थी और अलग घर में रहने को लेकर विवाद करती थी। जब सुरेश ने अलग घर बनाने में असमर्थता जताई तो भावना ने पंखे से लटककर जान दे दी। जिस पर अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण अभियुक्त को दोषमुक्त किया है।