हल्द्वानी: गौलापार के कुंवरपुर में नैनीताल स्टाम्प बनाकर 76 लाख रूपए में बेच दी वन विभाग की भूमि, दस लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

हल्द्वानी से जुड़ी खबर सामने आई है। हल्द्वानी के गौलापार के कुंवरपुर में स्टाम्प बनाकर वन विभाग की भूमि 76 लाख रुपये में बेचने और खुर्द-बुर्द करने का मामला प्रकाश में आया‌ है।

जानें पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार गौला रेंज के कुंवरपुर बीट के बागजाला में भूमि की अवैध रूप से खरीद फरोख्त की शिकायत मिली थी। इसके बाद डिप्टी रेंज गौला रेंज प्रमोद सिंह, डिकर राम और वन दरोगा मनोज त्रिपाठी ने मौके पर जाकर मामले की जांच की। जांच में सामने आया कि बीट संख्या दो बागजाला में वर्ष 1978 में 30 साल के लिए स्थानीय लोगों को वन भूमि लीज पर दी गई थी। 2008 में लीज खत्म होने पर नवीनीकरण नहीं कराया गया। जांच में सामने आया कि मोहन चंद्र निवासी देवला तल्ला ने 500 रुपये के स्टाम्प पर रूपराज को 29.20 लाख रुपये में बेच दी। वहीं दूसरे मामले में जगदीश बिष्ट और कुंदन बिष्ट ने 100 रुपये के स्टाम्प पर महेश भट्ट को 19.86 लाख में वन भूमि दे दी। तीसरे मामले में रामप्रकाश निवासी गौला बैराज ने इन्तियाज व पत्नी परवीन निवासी देवलातल्ला को 100 रुपये के स्टाम्प पर 22.25 लाख रुपये में जमीन बेच दी। चौथे मामले में लाइन नंबर 10 ने 10 रुपये के स्टाम्प पर गुलशन निवासी इन्द्रानगर को चार लाख रुपये में जमीन बिक्री की।

दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

वन विभाग आरक्षी की तहरीर पर पुलिस ने भूमि की खरीद और बिक्री करने के आरोप में दस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिसमें पुलिस ने रुपराज, मोहन चन्द्र, जगदीश बिष्ट, कुन्दन सिंह विष्ट, महेश भट्ट, राम प्रकाश, इन्तियाज, परवीन, सलीम और गुलशन के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।