हल्द्वानी: नगर निगम द्वारा हल्द्वानी में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मामले में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बल्यूटिया का कहना है कि उत्तराखंड की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध अधिनियम व नियमावली 2016 व अधिनियम 2018 लागू है जिसे भाजपा सरकार ने 2024 तक के लिये विस्तार किया।
अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण जैसी समस्याओं के समाधान हेतु सभी सम्भव प्रयास व पुनर्वास का प्रावधान है
अधिनियम प्रावधानों के अनुसार मलिन बस्तियों एवं झुग्गी झोपड़ियों आदि के रूप में हुए अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण जैसी समस्याओं के समाधान हेतु सभी सम्भव प्रयास व पुनर्वास का प्रावधान है जिससे उत्तराखण्ड राज्य के नगर निकायों का सतत एवं नियोजित विकास किया जा सके। बल्यूटिया ने कहा की हल्द्वानी नगर निकाय के अंतर्गत मलिन बस्तियों में 6076 परिवारों को तीन श्रेणी चिन्हित किया गया है। अतिक्रमण हटाने से पहले प्रशासन को चाहिये कि उत्तराखण्ड की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यस्थापन एवं अतिक्रमण निषेध अधिनियम व नियमावली 2016 व अधिनियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत पुनर्वास/पुनर्वस्थापन कर वैकल्पिक आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करें
बल्यूटिया ने कहा कि जनप्रतिनिधि उचित फोरम में सरकार को अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराएं और लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करें तो बेहतर होगा।