स्मैक तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान की अदालत ने आरोपी सत्यम साह पुत्र विजय साह निवासी लक्ष्मेश्वर अल्मोड़ा की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
17.60 ग्राम स्मैक हुई थी बरामद
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 16 अप्रैल 2022 को उपनिरीक्षिक सुरेंद्र सिंह रिंगवाल मय पुलिस टीम चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान दौरान मोटर साइकिल यूके 01 सी 5617 लक्ष्मेश्वर से अल्मोड़ा की ओर आ रही थी। जिसमें दो व्यक्ति सवार थे। वाहन को रोका गया, रोककर चैक करने के दौरान काले रंग के बैग को सड़क के नीचे की तरफ फेंककर भागने लगे। पुलिस ने इस दौरान उनको पकड़ लिया। लाल काले बैग से 17.60 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। मौके पर कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज गया। आरोप सत्यम साह ने पूर्व में भी जमानत याचिका दायर की थी, जिसको न्यायालय ने खारिज कर दिया था। आरोप ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में दूसरी जमानत याचिका दायर की। अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर कोर्ट ने आरोप की जमानत याचिका खारिज की है।