दलित दूल्हे को घोड़े से उतारने के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी कुबेर सिंह, तारा देवी, भागा देवी, जीबुली देवी, रूपा देवी और मना देवी, सभी निवासी थला तड़ियाल सल्ट की जमानत याचिका स्वीकार की।
जानें पूरा मामला
अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने बताया कि बीते दो मई को सल्ट तहसील क्षेत्र के ग्राम थला तड़ियाल (मौडाली) में कुछ सवर्णों पर दलित दूल्हे को घोड़े से उतारने की कोशिश करने और बारात रोकने समेत जातिसूचक का आरोप लगा था। पीड़ित दूल्हे के पिता की ओर मामले में छह लोगों रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद सल्ट पुलिस ने सभी छह आरोपियों को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज जांच की गई।
जमानत याचिका स्वीकार
इधर आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार की।