अल्मोड़ा: हत्या के प्रयास मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

  हत्या के प्रयास के एक मामले में सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी अनिल अधिकारी, निवासी ग्राम नैनी तहसील रानीखेत जिला अल्मोडा की जमानत याचिका खारिज की।

जानें पूरा मामला

    अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 26 जून 2022 को वादी किशन सिंह अधिकारी ने राजस्व क्षेत्र मल्ली रियूनी तहसील रानीखेत में तहरीर सौंपी। जिसमें बताया गया कि रात करीब 10 बजे अनिल अपने साथी किशोर सिंह अधिकारी के साथ किशन सिंह के होम स्टे पर पहुंचे। वहां पर्यटकों की बुकिंग को लेकर दोनों में बहस हुई। विवाद बढ़ा तो अनिल और किशोर सिंह ने 62 वर्षीय किशन सिंह पर फायर झोंक दिए। एक गोली किशन सिंह की आंख के पास से निकल गई, दूसरी पेट के एक हिस्से को चीरती हुई पार हो गई। देर रात लहूलुहान हालत में किशन को रानीखेत अस्पताल से हल्द्वानी रेफर किया गया। जिसके बाद राजस्व पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

आरोपी की ज़मानत याचिका खारिज

इधर आरोपी अनिल अधिकारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जिसका अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।