उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले की सुनवाई करते हुए विधान सभा सचिवालय के दिनांक 27, 28 व 29 सितंबर के बर्खास्तगी आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में विधान सभा सचिवालय से चार सप्ताह के जवाब पेश करने को कहा है।
सचिवालय चाहे तो रेगुलर नियुक्ति की प्रक्रिया चालू कर सकती है
मामले को सुनने के बाद न्यायमुर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए विधान सभा सचिवालय के आदेश 27 ,28 व 29 सितम्बर के बर्खास्तगी पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये कर्मचारी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। अगर सचिवालय चाहे तो रेगुलर नियुक्ति की प्रक्रिया चालू कर सकती है। ऐसे में अब इस मामले कि अगली सुनवाई 19 दिसंबर नियत की गई है।
एक साथ इतने कर्मचारियों को बर्खास्त करना लोकहित नहीं
जानकारी के अनुसार कोर्ट गए बर्खास्त कर्मचारियों ने बताया है कि आदेश में उन्हें किस आधार पर और किस वजह से हटाया गया कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया न ही उन्हें सुना गया। जबकि, उनके द्वारा सचिवालय में नियमित कर्मचारियों की भांति कार्य किया गया। एक साथ इतने कर्मचारियों को बर्खास्त करना लोकहित नहीं है। यह आदेश विधि विरुद्ध है।