गंगोली हाट क्षेत्र में नाबालिक लड़की के शादी किये जाने की सूचना पर पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा नाबालिक लड़की की शादी को रूकवाकर दोनों परिवारों की काउंसलिंग की गयी।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के सम्बन्ध में कानूनी जानकारी दी गई
दिनांक 25.04.2023 को बाल विकास अधिकारी गंगोलीहाट द्वारा थाना गंगोलीहाट को समय करीब 14.30 बजे सूचना दी कि ग्राम जड़तोला चिमटा में एक नाबालिक लड़की की शादी हो रही है। बारात घर पर पहुंच गई है। उक्त स्थान थाने से 35 किलोमीटर सड़क मार्ग एवं करीब 4 किलोमीटर पैदल मार्ग था सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष गंगोलीहाट मंगल सिंह मय पुलिस फोर्स के मौके पर पहुँचे जहाँ सात फेरे शुरू होने वाले थे । पुलिस टीम द्वारा उक्त शादी को रूकवाया गया तथा जन्म प्रमाण पत्रों की जाँच की गयी तो लड़की की उम्र 15 वर्ष 4 महीने होना पाया गया। दोनों परिवारों की काउन्सलिंग की गयी तथा उनको बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के सम्बन्ध में कानूनी जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग की शादी कराना अपराध है ।
दोनों परिवारों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया
दोनों परिवारों द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया कि उन्हें कानून की जानकारी नही थी। अब वह लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगे जिस सम्बन्ध में दोनों परिवारों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस टीम द्वारा दोनों परिवारों को भविष्य में इस प्रकार का कृत्य करने पर शख्त वैधानिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में हिदायत दी गयी तथा उक्त बारात को बिना दुल्हन के वापस अपने घर बड़ेना बंगाली भेजा गया।
पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष गंगोलीहाट मंगल सिंह, हे0 का0 देश दीपक, हे0 का0 राजपाल सिंह, हे0 का0 नरेन्द्र राणा, होमगार्ड विजय कुमार, होमगार्ड गौरव बुंगला।