नवजात बच्चों की माताओं को डिस्चार्ज होने से पहले मिलेगा यह सर्टिफिकेट, राज्यों को दिए यह आदेश

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दिए यह आदेश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके तहत नवजात बच्चों की माताओं को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी करना होगा। इस संबंध में रजिस्ट्रार कार्यालय ने सभी राज्यों को आदेश दिए हैं। कहा कि खासकर वे अस्पताल जहां देश के संस्थागत जन्मों का 50 % से अधिक हिस्सा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रजिस्ट्रार कार्यालय ने कहा कि नवजात का जन्म पंजीकरण कराने के 7 दिन के अंदर ही उसके परिवार को जन्म प्रमाण पत्र दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक या अन्य किसी भी प्रारूप में दे सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 12 के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाता है।