नैनीताल जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट प्रीतू शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी के दो आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 11-11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर एक लाख दस हजार रुपए (अलग-अलग) जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों आरोपियों को सात-सात माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
जानें पूरा मामला
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 15 मई 2017 को काठगोदाम पुलिस शांति व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से वाहनों की चेकिंग कर रही थी। शक होने पर पुलिस ने दो लोगों को पकड़ लिया। तलाशी में पूरन सिंह निवासी गांव पारस ढोलीगांव जिला चंपावत के पास से एक किलो चार सौ नब्बे ग्राम व रमेश सिंह निवासी गांव पारस ढोलीगांव चंपावत के पास से एक किलो पांच सौ अड़तीस ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया।
बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय में दिए गए अपने तर्क
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने अपने तर्कों को साबित करने के लिए नौ गवाह पेश किए। वहीं बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय में अपने तर्क दिए गए। दोनों पक्षों के तर्कों व गवाहों को सुनने के बाद न्यायाधीश प्रीतू शर्मा ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और सजा सुनाई।