नैनीताल जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल जिले के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) संजीव कुमार की अदालत ने गांजा मामले में अपना फैसला सुनाया है।
जानें क्या है मामला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस पर अदालत ने 2.76 किलो गांजा के साथ पकड़े गए अभियुक्त को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूजा साह ने अदालत को बताया कि खताड़ी, रामनगर निवासी फैजान पुत्र जियाउद्दीन को 22 जनवरी 2018 को पुलिस ने 2.76 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। यह मात्रा मध्यम मात्रा से अधिक पाई गई थी।
अदालत का आदेश
यह मामला अदालत में चला। अदालत ने विचारण के बाद आरोपी फैजान को गांजा तस्करी में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।