नैनीताल: अदालत का फैसला, स्मैक तस्करी मामले में दो अभियुक्तों को सुनाई 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा

नैनीताल जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल जिले में अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) संजीव कुमार की अदालत ने स्मैक तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाया है और समीर अहमद और रिजवान को दोषी करार देते हुए पांच- पांच साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोनों को 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जानें पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार बनभूलपुरा थाना पुलिस ने जनवरी 2019 में समीर अहमद के कब्जे से 28 ग्राम और रिजवान के कब्जे से 10 ग्राम स्मैक बरामद की थी। दोनों से छोटे-छोटे कागज के टुकड़े भी मिले। जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। यह मामला न्यायालय में चला। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/21 के तहत दोषी करार दिया।

अदालत का आदेश

इस फैसले के बाद दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया। जेल में बिताई गई अवधि को उनकी सज़ा में समायोजित किया जाएगा।