नैनीताल: अदालत का फैसला, इस मामले में अभियुक्त को किया दोषमुक्त

नैनीताल जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर सिविल जज जूनियर डिविजन रुचिका गोयल की अदालत ने फेसबुक आईडी से वादी को बदनाम करने के मामले में अभियुक्त को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त किया।

जानें पूरा मामला

जानकारी के अनुसार अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि वादी भतरौंजखान निवासी प्रमोद नैनवाल ने वर्ष 2019 में ग्राम सोनी (पड़ाव) रानीखेत अल्मोड़ा निवासी दिक्दर्शन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें बताया कि आरोपी ने 26 मार्च 2019 को अपनी फेसबुक आईडी में उसे शर्मसार करने की नीयत से अभद्र टिप्पणी की। न्यायालय में चले वाद में सिविल जज की ओर से दोनों पक्षों को सुना गया।

किया दोषमुक्त

जिसमें अभियोजन आरोप को साबित नहीं कर सका। जिस पर  दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया।