नैनीताल: अदालत का फैसला, जमाकर्ताओं की धनराशि गबन करने वाले डाकपाल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की

नैनीताल से जुड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने गबन मामले में फैसला सुनाया है। जिसमे अदालत ने जमाकर्ताओं की धनराशि गबन करने के अभियुक्त पोस्टमास्टर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

जानें पूरा मामला

जानकारी के अनुसार अभियोजन की ओर से बताया गया कि निरीक्षक रामनगर डाकघर हेमंत यादव ने आरोपी डाकपाल बेतालघाट भुवन चंद्र आर्या के खिलाफ थाना बेतालघाट में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उप डाकघर बेतालघाट में डाकपाल के पद पर रहते हुए आरोपी ने अन्य डाकघर शाखा सेठी, बेलगांव एवं ऊंचाकोट, बेतालघाट में जमाकर्ताओं के 4,33,500 रुपये निजी प्रयोग खर्च कर दिए। यह धनराशि उप डाकघर के उप डाकपालों ने जमा कराई थी। जिस पर अभियुक्त ने जमाकर्ताओं के खाते में जमा नहीं किया। वहीं विभागीय जांच के बाद अभियुक्त की ओर से उक्त राशि के गबन की पुष्टि हुई‌‌। जिसके बाद उसे नौकरी से हटाया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। जो मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए न्यायालय परिसर में आया था।

अदालत का आदेश

वहीं अभियोजन ने कहा कि अभियुक्त डाकपाल के खिलाफ पूर्व में थाना भवाली में भी गबन का मुकदमा दर्ज है। वह विवेचना में भी सहयोग नहीं कर रहा है और फरार चल रहा है। वहीं सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज की।