नैनीताल: अदालत का फैसला, महिला पर्यटक की हत्या मामले में आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

नैनीताल से जुड़ी खबर सामने आई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह की अदालत ने एक महिला का अपहरण कर नैनीताल के एक होटल में उसकी हत्या करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है।

जानें पूरा मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार इसी साल 2 अगस्त को तल्लीताल थाने में मृतका इरम खान निवासी लाल नगरी, कटघर मुरादाबाद की बहन फरहीन वारसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि बहन इरम खान को आरोपी गुलजार निवासी मुरादाबाद अपने साथ मुरादाबाद से अपहरण कर 31 जुलाई को नैनीताल लाया था। गुलजार ने नौकरी का झांसा देकर इरम के साथ संबंध बनाए। झूठी निकाह की रसीद बनवाई। बहन के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। तल्लीताल के एक होटल में जहर देकर इरम की हत्या कर दी।

जमानत याचिका खारिज

इस मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान जमानत का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने कोर्ट को बताया कि महिला की हत्या जहर देने से हुई। इन तर्कों के आधार पर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।