नैनीताल: डीएम का एक्शन, 7 गंभीर अपराधी 6 महीने के लिए हुए जिला बदर, सीमा में घुसने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी



नैनीताल: नैनीताल जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है।

डीएम की कार्यवाही

जिसमें जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नैनीताल जिले के सात कुख्यात अपराधियों को छह महीने की अवधि के लिए जिला बदर (निष्कासित) कर दिया है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ पिछले लंबे समय से गंभीर आपराधिक मामलों की लंबी सूची दर्ज है। मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार जिन अपराधियों को नैनीताल जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है, उनमें-
1. सुंदर बिष्ट उर्फ देवा (शास्त्री नगर, लालकुआं): आबकारी, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस जैसे मामलों के 6 मुकदमे दर्ज।
2. ​सूरज आर्य (टेढ़ा रोड, रामनगर): चोरी और बीएनएस (BNS) की धाराओं के तहत 4 मामले दर्ज।
3. ​आनंद डसीला (मल्ली बमौरी कॉलोनी, मुखानी): हत्या के प्रयास, धमकी, मारपीट और धोखाधड़ी जैसे 5 गंभीर मामले लंबित।
4. ​बाबूराम (जवाहर नगर, बनभूलपुरा): एक्साइज एक्ट (आबकारी) से जुड़े 6 मुकदमों का रिकॉर्ड दर्ज।
5. ​जुबैर पुत्र कलुआ (नई बस्ती, गूलर घाटी, रामनगर): चोरी और एनडीपीएस (NDPS) के मुकदमे दर्ज।
6. ​कुणाल सोनकर (गांधीनगर, बनभूलपुरा): मारपीट, बलवा और जुआ अधिनियम से जुड़े कई मामले दर्ज।
7. ​रिजवान उर्फ मंत्री (पप्पू का बगीचा, बनभूलपुरा): एनडीपीएस एक्ट के कई गंभीर मामले पहले से पंजीकृत।


​डीएम की सख्त चेतावनी

​जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने इन सभी आरोपियों की गतिविधियों को जनपद की शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा माना है। आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जिला बदर की इस 6 महीने की अवधि के दौरान यदि इनमें से कोई भी आरोपी नैनीताल जिले की सीमा में प्रवेश करता हुआ पाया गया या आदेश का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।