नैनीताल हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है। जिसमे हाईकोर्ट ने हरक सिंह रावत से जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट का फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। जिसमे इस मामले में यह फैसला हुआ। साथ ही हाईकोर्ट ने ईडी और अन्य पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल ईडी ने 20 जनवरी को पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की 70 करोड़ की 101 बीघा भूमि की अनंतिम कुर्की के आदेश दिए थे। जिसमे दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का संचालन किया जाता है। ईडी ने कहा था कि ट्रस्ट का संचालन हरक के परिवार और दोस्तों के पास है। इस आदेश को ट्रस्ट की ओर से याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाई है। वहीं अब हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी।