नैनीताल: छात्रसंघ चुनाव को लेकर जरूरी अपडेट, हाईकोर्ट में 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

नैनीताल से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में छात्रसंघ चुनाव न कराने पर छात्रों में आक्रोश बना हुआ है। वहीं अब हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। बीते बुधवार 27 नवंबर को प्रदेश में अभी तक छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए जाने के मामले पर सुनवाई हुई थी।

इस दिन होगी अगली सुनवाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर नियत की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को सितंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर छात्रसंघ चुनाव करा लेने को कहा था। लेकिन कई विश्वविद्यालयों ने अक्तूबर तक तो छात्रों के एडमिशन कराए हैं तो सितंबर में चुनाव कैसे हो सकते हैं। जिस पर याचिका में कहा है कि सरकार का यह आदेश गलत है, इस पर रोक लगाई जाए। साथ ही लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश, लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट व यूजीसी की नियमावली में स्पष्ट कहा गया है कि हर विश्वविद्यालय का अपना एक शैक्षणिक कैलेंडर होगा। जिसके आधार पर सभी कार्यक्रम निर्धारित होंगे। कहा कि एडमिशन होने के आठ सप्ताह के बाद छात्र संघ के चुनाव भी होंगे।