कुमाऊं विवि के कुलपति प्रो. एनके जोशी की नियुक्ति को राज्यपाल ले.ज. (सेनि) गुरमीत सिंह ने क्लीन चिट दे दी है। हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों के क्रम में कुलाधिपति ने कुलपति की नियुक्ति के विरुद्ध प्राप्त सभी प्रत्यावेदनों को खारिज कर दिया है।
कुलपति प्रो. जोशी की नियुक्ति को रद्द करने का अनुरोध किया था
देहरादून निवासी रविंद्र जुगरान द्वारा महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति कुमाऊं विश्वविद्यालय को प्रेषित अपने प्रत्यावेदनों में कुविवि के कुलपति प्रो. एनके जोशी की योग्यता एवं अनुभव पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए महामहिम राज्यपाल से कुलपति प्रो. जोशी की नियुक्ति को रद्द करने का अनुरोध किया था। प्रकरण को हाइकोर्ट में भी चुनौती दी गई। प्रकरण के संबंध में परीक्षण के बाद राज्यपाल की ओर से प्रो. जोशी की नियुक्ति के विरुद्ध सभी प्रत्यावेदनों को निराधार एवं बलहीन मानते हुए खारिज कर दिया है।
कुलपति प्रो. एनके जोशी की नियुक्ति के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी
रविंद्र जुगरान ने पूर्व में उच्च न्यायालय में भी कुलपति प्रो. एनके जोशी की नियुक्ति के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने यह कहते हुए याचिका निस्तारित कर दी थी, कि याचिकाकर्ता का प्रत्यावेदन कुलाधिपति के पास लंबित है।
विश्वविद्यालय में खुशी का माहौल
राजभवन के निर्णय पर जहां विश्वविद्यालय में खुशी का माहौल है, वहीं कुलपति प्रो. जोशी ने कहा कि हर्ष का विषय यह है, कि तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद कुमाऊं विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के शीर्ष केंद्र के रूप में जगह बना रहा है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है, कि वह विश्वविद्यालय की उन्नति के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। और साथ ही विद्यार्थी केंद्रित अभिनव योजनाओं को लागू कर सके।