नैनीताल: जिले में अब कुट्टू का आटा खुले में बेचने पर प्रतिबंध, व्यापारियों को दिए यह जरूरी निर्देश

नैनीताल से जुड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल जिले में अब कुट्टू का आटा खुले में बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

दी यह हिदायत

जानकारी के अनुसार बीते दिनों देहरादून में नवरात्र पर कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार हो गए थे। जिसके बाद अब खाद्य विभाग ने यह फैसला लिया है। इसके चलते अब हल्द्वानी समेत पूरे जिले में अब कुट्टू का आटा खुले में नहीं बिक सकेगा। इस आटे को बंद पैकेट में ही व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों में बेच सकेंगे। विभागीय अधिकारियों ने व्यापारियों को कुट्ट के आटे की बिक्री और संग्रहण के नियमों की जानकारी देते हुए इसे बंद पैकेट में बिक्री करने की हिदायत दी है।
📌📌खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना लाइसेंस के कुट्टू का आटा नहीं बेचने की हिदायत दी है।
📌📌इसे खुले में नहीं रखने की सलाह।
📌📌आटे की बिक्री अनिवार्य रूप से सील बंद पैकेट में ही करें ।
📌📌कुट्टू के आटे की पिसाई की तिथि पैकेट पर अंकित करें।
📌📌पैकेट पर खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाइसेंस नंबर अंकित करें ।
📌📌इसके बीज व आटे के क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखे।