नैनीताल जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील कुमार जोशी को पद से हटाने के आदेश दिए हैं। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने निर्णय देते हुए उनकी नियुक्ति को नियम विरुद्ध माना। इस मामले में खंडपीठ ने 15 जून को सुनवाई पूरी कर ली थी जिसमें बुधवार को निर्णय दिया गया।
आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति अवैध तरीके से हुई है
मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी विनोद कुमार चौहान ने याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील कुमार जोशी की नियुक्ति अवैध तरीके से हुई है। सुनील जोशी कुलपति के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं। उनके पास कुलपति के पद के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं है। इसलिए उन्हें पद से हटाया जाए। कुलपति ने अपने पद का दुरुप्रयोग कर वित्तीय अनियमित्ताएं की हैं। शासकीय निर्णयों के विरुद्ध जाकर स्वयं निर्णय लिए हैं।