New Law: देशभर में 01 जुलाई से लागू हो जाएंगे तीन नये कानून, जानें क्यों है खास

देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। 01 जुलाई से देशभर में तीन नये कानून लागू हो जाएंगे।

01 जुलाई से लागू होंगे तीन नये क्रिमिनल कानून

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीन नए आपराधिक कानून-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 25 दिसंबर, 2023 को अधिसूचित किए गए थे। ये तीनों कानून एक जुलाई, 2024 से लागू होंगे। इन कानूनों को भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लाया गया है। 

होंगे यह बदलाव

🔰🔰FIR से लेकर कोर्ट के निर्णय तक की सुनवाई पूरी तरह से ऑनलाइन होगी।
🔰🔰ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के तीन के अंदर करनी होगी FIR दर्ज, वरना होगी कड़ी कार्रवाई।
🔰🔰सात साल से ज्यादा सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य की जाएगी।
🔰🔰यौन उत्पीड़न के मामले में 7 दिनों के अंदर जमा करनी होगी रिपोर्ट।
🔰🔰कोर्ट में पहली सुनवाई से पहले 60 दिनों के अंदर आरोप तय किया जाने का प्रावधान।
🔰🔰आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के अंदर करना होगा फैसला।
🔰🔰भगोड़े अपराधियों को लेकर 90 दिनों के अंदर करना होगा केस दायर करने का प्रावधान।
🔰🔰आतंकवाद, मॉब लींच‍िंग और राष्‍ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के ल‍िए सजा को और सख्‍त बनाया गया।
🔰🔰 नए कानून में अपराधी को दस साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान होगा, जो बिना किसी इरादे के शादी का वादा करके धोखे से यौन संबंध बनाते हैं।

उत्तराखंड पूरी तरह तैयार

रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जुलाई से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड पूरी तरह तैयार है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने बताया कि पहली जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं, जिनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 व भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 हैं। इनके प्रति सभी स्तर पर पुलिस अधिकारियों से लेकर कर्मियों तक को अपडेट रखने के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं।