देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को लेकर नये नियम से संबंधित जानकारी सामने आई है।
समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण ऑनलाइन होगा। भारत सरकार ने ऐतिहासिक प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण अधिनियम (पीआरपी अधिनियम), 2023 और इसके नियमों को अपने राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है और परिणामस्वरूप यह अधिनियम 1 मार्च 2024 से लागू हो गया है। इसके लागू हो जाने से पुराना पीआरबी अधिनियम 1867 निरस्त हो गया है।
अधिसूचना के अनुसार यह उद्देश्य
रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्रिकाओं का पंजीकरण प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम (पीआरपी अधिनियम), 2023 और प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगा। अधिसूचना के अनुसार, भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय – पीआरजीआई (भारत के लिए समाचार पत्रों के पूर्व रजिस्ट्रार – आरएनआई) नए अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करेगा। नई व्यवस्था लागू होने से मौजूदा मैनुअल और बोझिल प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि अब पत्र-पत्रिकाओं का पंजीकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा।
जाने नये बदलाव
किसी पत्रिका के मुद्रक द्वारा दी गई सूचना सहित सभी आवेदन, किसी विदेशी पत्रिका के प्रतिकृति संस्करण के पंजीकरण के लिए आवेदन, किसी पत्रिका के पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रकाशक द्वारा आवेदन। पंजीकरण के प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए आवेदन, स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्रिकाओं का स्वामित्व, पत्रिका के प्रकाशक द्वारा वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना, और पत्रिका के प्रसार के सत्यापन के लिए डेस्क ऑडिट की प्रक्रिया प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी।