अल्मोड़ा: अल्मोड़ा जनपद में रसोई गैस की किल्लत को दूर करने और वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
भीड़भाड़ रोकने के लिए ‘चस्पा’ होगी सूची
जिस पर जिला पूर्ति कार्यालय ने गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक नया वितरण रोस्टर और नियमावली जारी की है। अब उपभोक्ताओं को निर्धारित केंद्रों पर सूची के अनुसार ही गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) ने बताया कि वितरण केंद्रों पर होने वाली अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक केंद्र पर एक दिन पूर्व ही उपभोक्ताओं की सूची चस्पा कर दी जाएगी। सिलेंडर का वितरण केवल उसी सूची के क्रम के अनुसार होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं का नाम सूची में नहीं है, वे वितरण केंद्र पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं।
प्राथमिकता और बुकिंग का नियम
प्रशासन ने उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए कुछ विशेष प्रावधान किए हैं। जिसमें यदि किसी कारणवश सूची में नाम होने के बावजूद उपभोक्ता को सिलेंडर नहीं मिल पाता, तो अगले दिन वितरण के समय उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। गैस बुकिंग कराने के कम से कम 10 दिनों के बाद ही सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा जिन उपभोक्ताओं को DAC (डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड) प्राप्त करने में समस्या आ रही है, उन्हें तत्काल अपनी गैस एजेंसी में जाकर मोबाइल नंबर और पता अपडेट कराने के निर्देश दिए गए हैं।
अराजकता फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
जिला पूर्ति अधिकारी ने चेतावनी दी है कि वितरण केंद्रों पर शांति व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति वितरण प्रक्रिया में बाधा डालता है या अव्यवस्था फैलाता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 (Essential Commodities Act) के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इस नई व्यवस्था में सहयोग करें ताकि बिना किसी असुविधा के सभी पात्र उपभोक्ताओं तक गैस पहुँच सके।