देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट का अहम फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने कहा- ‘बालिगों को उनकी स्वेच्छा से रहने-जीने का अधिकार है। कोई भी उनके मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।’ बताया गया है कि हाई कोर्ट में जौनपुर से जुड़े एक मामले में याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद इस मामले में लड़की के पिता ने लड़के पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं कोर्ट में दोनों (लड़का-लड़की) ने खुद के बालिग होने का हलफनामा पेश किया था। साथ ही कहा कि वे मर्जी से एक साथ रह रहे हैं।