बहुचर्चित हाथरस कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्य आरोपी को सुनाई यह सजा

देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। हाथरस गैंगरेप मामले में बीते कल गुरुवार को ढाई साल बाद SC-ST कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

हाथरस कांड में आया बड़ा फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 में हुए हाथरस के बूलगढ़ी कांड में कोर्ट ने 4 आरोपियों में से सिर्फ एक संदीप ठाकुर को दोषी माना है। इस मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी संदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना लगाया है। जबकि 3 आरोपियों लवकुश सिंह, रामू सिंह और रवि सिंह को बरी कर दिया।

जानें क्या है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरतलब है कि हाथरस के थाना चंदपा इलाके के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को सुबह करीब 9 बजे चारा काटने गयी। जहां एक 19 वर्षीय युवती के साथ खेत में गैंगरेप किया गया। पीड़िता बेहोशी की हालत में खेत में पड़ी हुई मिली। फरार होने से पहले आरोपियों ने क्रूरता की सभी हदें पार करते हुए युवती को बेरहमी से मारा पीटा। फिर उसका पैर तोड़ दिया। युवती को गंभीर हालत में बागला जिला संयुक्त चिकित्सालय लाया गया। इसके बाद पीड़िता को अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। युवती ने अपने बयान में गांव के चार युवक संदीप ठाकुर, रामू, लवकुश और रवि पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया। वहीं 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरगंज में युवती की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस-प्रशासन ने उसी दिन आधी रात में युवती का शव गांव लाकर अंतिम संस्कार करा दिया। जिस पर बहुत सवाल भी उठे थे।

एक आरोपी को उम्रकैद की सजा

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और पुलिस क्षेत्राधिकारी सहित पांच पुलिसकर्मी निलंबित हुए थे। सीबीआई ने सामूहिक दुष्कर्म व हत्या में 29 दिसंबर 2020 को चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में सीबीआई ने पीड़ित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में एससी-एसटी एक्ट कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसके बाद सभी की नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी थी। वहीं बीते कल गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।