अच्छी खबर: PhD की डिग्री के बिना भी बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, जान लें यह जरूरी नियम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( यूजीसी ) से जुड़ी जरूरी खबर हम आपके सामने लाए हैं। युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है ‌ यूजीसी ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए नए नियम जारी किए हैं।

01 जुलाई से लागू हुए नये नियम

इसके मुताबिक अब असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती में नेट, सेट, स्लेट ( NET/SET/SLET) पास होना न्यूनतम योग्यता होगी। इसके लिए पीएचडी की डिग्री होना अनिवार्य नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएचडी डिग्री की योग्यता ऑप्शनल (वैकल्पिक) होगी। यह नए नियम 1 जुलाई 2023 से लागू हो गए हैं। यूजीसी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

अधिसूचना में कहीं यह बात

रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग ने अधिसूचना में कहा, ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य मानदंड) रेगुलेशन 2018’ में संशोधन किया है, जो अब कहता है “NET/SET/ सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए NET/SET/SLET न्यूनतम मानदंड होगा।” इन रेगुलेशंस को अब ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य मानदंड) (द्वितीय संशोधन) रेगुलेशन, 2023′ कहा जाएगा। ये 1 जुलाई 2023 से लागू हो गए हैं।’ साथ ही विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में भर्ती के मामलें में सम्बन्धित राज्य की राज्य पात्रता परीक्षा (सेट या स्लेट ) उत्तीर्ण किया होना अनिवार्य होगा।