राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को दी मंजूरी, 33 प्रतिशत महिला आरक्षण बना कानून

देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है।

लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी- राष्ट्रपति

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ने शुक्रवार (29 सितंबर) को इसे मंजूरी दी। इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। बिल के संसद से पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी। यह विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था।

जानें कब तक लागू होगा महिला आरक्षण का कानून

रिपोर्ट्स के मुताबिक कई विपक्षी दलों ने बिल का समर्थन तो किया है लेकिन इसे लागू करने के लिए निर्धारित किए गए प्रावधानों को लेकर सरकार की आलोचना की है। दरअसल, बिल के प्रावधान कहते हैं कि है कि इसे जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन होगा। जानकारों की मानें तो यह 2029 के लोकसभा चुनाव के आसपास अमल में आ सकेगा, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है, साथ ही यह भी कहा है कि इसमें ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए।