देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरूवार को सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में फैसला सुनाते हुए कहा कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद, उसमें नियमों का बदलाव अवैध होगा। यह निर्णय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई में पांच जजों की पीठ ने सुनाया। कहा कि भर्ती प्रक्रिया नियमों में बदलाव का प्रभाव केवल आगामी भर्तियों पर ही लागू हो सकता है। इसका असर वर्तमान या चल रही भर्ती में नहीं होना चाहिए। पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहें।
नियुक्ति से जुड़ा था मामला
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले का मामला
राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। जिसमें नौकरी से जुड़ी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होने के बाद 75% क्वालीफाइंग नंबर पर ही नियुक्ति करने का नियम बनाया गया था। जिस पर इस नए नियम से बहुत से अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित रह गए थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि एक बार प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता।