सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, 39 महिला सेना अधिकारियों को मिलेगा स्थायी कमीशन

सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जीतने के बाद सेना की 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिला है। कुल 71 महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी, जिन्हें स्थायी कमीशन से वंचित कर दिया गया था उन्‍होंने स्थायी कमीशन की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। जिसके बाद उन्हें जीत हासिल हुई है।

39 को स्थायी कमीशन के लिए योग्य पाया गया

केंद्र ने अदालत को बताया कि 71 अधिकारियों में से 39 को स्थायी कमीशन के लिए योग्य पाया गया। सात मेडिकल रूप से अनफिट थीं और 25 में अनुशासन संबंधित कुछ मुद्दे थे।सुप्रीम कोर्ट ने तब केंद्र को एक विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था जिसमें बताया गया था कि 25 स्थायी कमीशन के लिए पात्र क्यों नहीं थे। कोर्ट ने 1 अक्टूबर को सरकार से कहा था कि वह किसी भी अधिकारी को सेवा से मुक्त न करे। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की दो-न्यायाधीशों की पीठ, जो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं, मामले की सुनवाई कर रही थीं।