उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में
कर्मचारी हड़तालों पर सख्त रुख अपनाते सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है।
जारी की अधिसूचना
जिसके बाद उत्तराखंड में शासन ने छह माह की अवधि के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने राज्य में सरकारी विभागों में हड़ताल पर छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में बुधवार को सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार लोकहित में उ. प्र.अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध की गई है। अधिसूचना में कहा गया आदेश जारी होने की तिथि से अगले छह माह तक राजकीय सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।