सात साल पुराने चरस तस्करी के मामले में जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया है। आरोपी को ढाई साल की सजा के साथ 10 हजार रुपए अर्थदंड चुकाना होगा। अर्थदंड न चुकाने पर एक माह का अधिक कारावास भुगतना होगा।
460 ग्राम चरस की थी बरामद
विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान की अदालत ने बीते दिन चरस तस्करी के मामले में फैसला सुनाया। 2016 में चम्पावत पुलिस ने ललुवापानी सड़क स्थित च्यूराखर्क से आरोपी संजय सिंह लटवाल के पास से 460 ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। सात साल बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनकर मामले में फैसला सुनाया है।
10 हजार रुपए का जुर्माना
चरस तस्करी के आरोपी को ढाई साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।