उत्तराखंड: पंचायतों में प्रशासकों की हुई नियुक्ति, जारी हुआ आदेश, देखें

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ङ के अनुसार पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि तक के लिए निर्धारित है।