उत्तराखंड: राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत, जीपीएफ में मिलेगा इतने प्रतिशत ब्याज, जारी हुआ आदेश

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। जिसके तहत सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) तथा इसी प्रकार की अन्य निधियों पर 7.1 प्रतिशत ब्याज दर लागू करने का निर्णय लिया गया है।

आदेश जारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में सचिव वित्त वी षणमुगम ने आदेश जारी किए हैं। बताया है कि यह ब्याज दर एक अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक अवधि के लिए तय की गई है। आदेश के इसमें स्पष्ट किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि के अभिदाताओं की कुल जमा राशि पर एक अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक की अवधि के लिए 7.1 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। यह ब्याज दर एक अक्टूबर, 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और निर्धारित अवधि के अनुसार खातों में जोड़ी जाएगी। साथ ही समान प्रकृति की अन्य भविष्य निधियों पर भी यही ब्याज दर लागू होगी।