उत्तराखंड: कोरोना की नयी गाइडलाइन जारी, नाईट कर्फ्यू समाप्त

सरकार ने कोरोना को लेकर नयी गाइड लाइन जारी की है । नयी गाइडलाइन  के अनुसार नाईट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है ।

स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक बन्द

नयी गाइडलाइन के अनुसार  राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे। नयी गाइडलाइन  के अनुसार नाईट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है ।
राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क 28 फरवरी 2022 तक बन्द रहेंगे। राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जायेंगे।

सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति

समस्त सामाजिक / खेल गतिविधिया/ मनोरंजन / विवाह समारोह / सांस्कृतिक समारोह का आयोजन स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जायेगा।

राजनैतिक रैली / धरना प्रदर्शन की  अनुमति नहीं होगी

राजनैतिक रैली / धरना प्रदर्शन की दिनांक 28 फरवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी।  होटल, रेस्तरां भोजनालयों और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी।

1 मार्च से खुलेंगे सभी आगनबाडी केन्द्र

राज्य में सभी आगनबाडी केन्द्र दिनांक 01 मार्च, 2022 से खुलेंगे। इस संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा पृथक से जारी किया जायेगा।
भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।

COVID Appropriate Behaviour का पालन

समस्त सार्वजनिक स्थानों पर्यटक स्थलों बाजार बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मण्डी शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाल स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा।