उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। यहां अतिरिक्त जिला व सेशन जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अश्वनी गौड़ की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानें पूरा मामला-
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि, 14 मार्च 2020 को रायपुर थाने में पीड़ित की मां ने मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया कि उनके यहां दीपेंद्र कुमार निवासी धरासू, उत्तरकाशी किराये पर रहता था। महिला ने कहा कि, पांच फरवरी को उसकी 14 साल की बेटी एक परिचित की मौत होने पर उनके घर गई थी। तभी दीपेंद्र ने फोन करके उसे शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दीपेंद्र पंवार को किशोरी भाई मानती थी और रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी। कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
20 साल की सजा-
इस मामले में अभियोजन की ओर से सात और बचाव पक्ष की तरफ से एक गवाह पेश किया गया। इस मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। जिसमें आरोपी को सजा सुनाई गई।