उत्तराखंड: प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों पर शिक्षा निदेशालय हुआ सख्त, प्राप्त आवेदनों की 7 दिन में होगी जांच

उत्तराखंड: उत्तराखंड के प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर शिक्षा निदेशालय ने सख्त रुख अपनाया है।

दिए यह आदेश

जिस पर निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रारंभिक शिक्षा) को निर्देश जारी कर धारा-27 के तहत प्राप्त तबादला आवेदनों की गहन जांच करने और एक सप्ताह के भीतर पात्र आवेदनों की सूची भेजने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आदेश 2 सितंबर 2026 को प्रभारी अपर निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) पदमेन्द्र सकलानी द्वारा जारी किया गया है। जिसमें उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा-27 के तहत प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर 7 दिनों के भीतर निदेशालय को रिपोर्ट भेजनी होगी। साथ ही निर्धारित नियमों के विपरीत या फर्जी पाए जाने वाले आवेदनों को प्रारंभिक स्तर पर ही तुरंत निरस्त करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।