उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने छुट्टियों को लेकर गाइडलाइन तय की है जिसमें अवकाश के संबंध में जरूरी जानकारी है।
गाइडलाइन जारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन छुट्टियों को लेकर सभी सीईओ को दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसमेअब से उपार्जित अवकाश (ईएल), बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) और दीर्घ अवकाश के लिए 15 दिन पहले तक निदेशालय में आवेदन करना होगा।
यदि कोई शिक्षक, कर्मचारी या अधिकारी बिना अनुमति मिले अवकाश पर जाता है तो उसका वेतन भी रोक दिया जाएगा। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी।
बिना मंजूरी मिले अधिकारी अवकाश पर जाएंगे और न ही अपना कार्यभार किसी दूसरे अधिकारी को दिया जाएगा।