उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने सरकार को वाटर चैनल से अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश

नैनीताल जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने हरिद्वार के धनोरी में वाटर चैनल के ऊपर अतिक्रमण करके मकान बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

वाटर चैनल पर हुए अतिक्रमण को हटाकर दो सप्ताह में रिपोर्ट करें पेश

मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वाटर चैनल पर हुए अतिक्रमण को हटाकर दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को सुरक्षा भी मुहैय्या कराएं। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

राकेश ने वाटर चैनल से अतिक्रमण हटाए और उन्हें सुरक्षा दिए जाने की मांग की

मामले के अनुसार धनोरी निवासी राकेश ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनके गांव में एक वाटर चैनल है। वाटर चैनल की जगह को सरकार ने पाँच वर्ष के लिए लीज पर दे दिया था। लीज समाप्त हुई कई वर्ष बीत गए। परन्तु विपक्षी ने उसके ऊपर पक्का मकान बना लिया। मकान बनने से पानी का मार्ग अवरुद्ध हो गया जिसकी वजह से उसका पानी लोगों के घरों में आने लगा है। जब इसकी शिकायत प्रशासन से की तो अतिक्रमणकारी ने याचिकाकर्ता के साथ मारपीट भी की। जनहित याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि वाटर चैनल से अतिक्रमण हटाया जाय और उन्हें सुरक्षा भी दिलाई जाय।