उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने प्रवक्ता पदों के लिए आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों के लिए सुनाया बड़ा फैसला, एक क्लिक में पढ़िए

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

हाईकोर्ट का आदेश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाई कोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रवक्ता पदों के लिए पहली जुलाई 2021 को आयु सीमा पर कर चुके अभ्यर्थियों को‌ बड़ी राहत दी है। इसके लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को इस पदों के लिए पहली जुलाई 2021 को आयु सीमा पर कर चुके अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ ही आवेदकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल एक हफ्ते के लिए खोलने को कहा गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आनलाइन पोर्टल एक हफ्ते के लिए खोल दिया है।

हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रवक्ता के 613 पदों पर आवेदन शुरू किए गए थे। जिसकी अंतिम तिथि सात नवंबर 2024 थी। यह रिक्तियां वर्ष 2021-22 की हैं और इसका विज्ञापन 2024 में प्रकाशित हुआ है। जिस पर अभ्यर्थी जो वर्ष 2021 में परीक्षा में बैठने के पात्र थे, वह अब आयु ज्यादा हो जाने के कारण इस चयन प्रक्रिया में शामिल होने से अपात्र हो गए। जिस पर ची सुरेंद्र सिंह सहित अन्य अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया।