उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में सहायक शिक्षक (एलटी) के 1544 पदों पर भर्ती को लेकर जरूरी अपडेट सामने आई है।
हाईकोर्ट का फैसला
यह एक राहत की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा दिया है। इससे सहायक शिक्षक (एलटी) के 1544 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक
त्तराखंड में सहायक शिक्षक (एलटी) के 1544 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने पर लगी रोक को हटा दिया। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। जिस पर हाईकोर्ट ने सभी मामलों पर अंतिम निर्णय जारी करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया और कुछ अभ्यर्थियों के मामले में यूकेएसएसएससी को पदों को रिक्त रखने के निर्देश जारी किए।
हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी
रिपोर्ट्स के मुताबिक यूकेएसएसएससी की ओर से एलटी के 1544 पदों को भरने के लिये 14 मार्च 2024 को विज्ञापन जारी किया था। 14 महीने पहले इन पदों के लिए परीक्षा आयोजित कराई गई थी। लिखित परीक्षा 18 अगस्त 2024 को आयोजित की गयी। वहीं गलत आरक्षण को लेकर गोपीचंद, अरशद अली, सुषमा रानी और शीतल चौहान ने अलग-अलग याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद कोर्ट ने भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी।