उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बीते दिनों अधिसूचना जारी हुई थी। इसी बीच प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इन सभी तैयारियों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नैनीताल हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रोटशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए आगे की सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है।
कहीं यह बात
रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसके बाद अब इस आदेश पर सचिव पंचायतीराज चंद्रेश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जिसके बाद जल्द ही इसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा वर्तमान में पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश (स्थगन) पारित किया गया है। जिसकी समुचित रूप से अनुपालना की जा रही है। इस संबंध में आरक्षण नियमावली 2025 की गजट नोटिफिकेशन की प्रति प्रिंटिंग के लिए राजकीय प्रेस रुड़की में गतिमान है। जिसे शीघ्र जारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे स्थिति से अवगत कराते हुए उचित न्यायिक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके।