उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून बीते 27 जनवरी को प्रदेश में लागू किया गया है।
26 जनवरी 2026 तक निःशुल्क पंजीकरण
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण अनिवार्य है। जिसमें समान नागरिकता संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य है। उत्तराखण्ड सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) नियमावली 2025 के अंतर्गत नि:शुल्क विवाह पंजीकरण की समय सीमा को बढ़ाकर 26 जनवरी 2026 कर दिया है। इसके बाद कोई विवाह पंजीकरण करता है, तो शुल्क के साथ ही उस पर जुर्माना भी लगेगा। यह नियम 26 मार्च 2010 के पश्चात हुए विवाहों का पंजीकरण पर लागू होगा। इसके पहले यह 26 जुलाई तक लागू था।
