उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में अब उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी आश्रितों को भी सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा।
बनेंगे प्रमाण पत्र
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। 21 अगस्त 2024 में अधिसूचना जारी होने से 2004 से सरकारी सेवा में शामिल आंदोलनकारियों की सेवाओं को जहां वैधता मिली। वहीं, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का रास्ता खुला। लेकिन एक्ट बनने के बाद से राज्य आंदोलनकारी आश्रितों के आश्रित प्रमाणपत्र जारी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के प्रमाणपत्र बनेंगे। जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। शासन ने इस संंबंध में आदेश जारी किया है।