उत्तराखंड: दुर्घटना में उपनल कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रितों को मिलेगी अब इतनी राशि, यह सुविधा भी मिलेगी

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में अब विभिन्न विभागों में कार्यरत किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु पर अब उनके आश्रितों को 50 लाख की राशि दी जाएगी।

मिलेगी यह सुविधा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से यह दी जाएगी। बताया कि इससे पूर्व में उपनल कर्मचारी का दुर्घटना बीमा मात्र 15000 रुपये था। जिसे बढ़ाकर एक लाख रुपये किया गया लेकिन अब उनका 50 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा किया गया है। इसके अलावा उपनल कर्मी को मकान, वाहन एवं व्यक्तिगत ऋण के प्रोसैसिंग शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। 2 से 5 आरटीजीएस और डिमांड ड्राफ्ट की मुफ्त सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही चैक की सुविधा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में सैनिक कल्याण मंत्री के कैंप कार्यालय में उनकी मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में उपनल के प्रबंध निदेशक और पंजाब नेशनल बैंक के जोनल हेड ने इसे लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।